Human Rights | गिरफ्तार होने के बाद भी आप पर होते है यह अधिकार

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Human Rights in India

Human Rights | भारत के संविधान में हर नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है लेकिन सिर्फ अनपढ़ ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी अपने इन अधिकारों से अनजान है. कई बार इसी कारण से लोग गलत फंस भी जाते है की उन पर पर्याप्त ज्ञान नहीं होता.

आम तौर पर पुलिस को देखकर सभी के हाथ पैर फूल जाते है और कुछ समझ नहीं आता. लेकिन .. आपको मालूम होना चाहिये की आपके पास भी कानूनन अधिकार हासिल है जिसमे आप भी पूरी पूछताछ पुलिस से कर सकते है फिर चाहे पुलिस आपको गिरफ्तार करने ही क्यों न आई हो.

  • यदि कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आता है तो आपके पास उसकी आईडी देखने का पूरा हक़ है.साथ ही पुलिस वाले को कारण स्पष्ट बताना होगा जिसके बाद ही वह गिरफ्तार कर सकता है.
  • पुलिस की पूछताछ के दौरान आप वकील को बुला सकते है. आपके पास यह पूरा हक़ है.
  • हिरासत में लेने के 24 घंटे बाद पुलिस आपको पकड़े नहीं रख सकती. आगे के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी.
  • जो भी पुलिस अधिकारी आपसे पूछताछ कर रहे हैं , आपको उनके नाम जानने का पूरा हक़ है.
  • हर 48 घंटों के बाद आपके पास अधिकार है की आप मेडिकल चेकअप की मांग करे. पुलिस इसे नकार नहीं सकती.

अब बात आती है की पुलिस के सामने इन Human Rights की मांग कैसे की जाये. पुलिस वालो की एक घुड़की से ही सभी के पैर थर थर कांपने लगते है. ऐसे में आप किसी भी पुलिस वाले से दबने की बजाये कानून की बात करे जिसके बाद उसे आपको आपके अधिकार देने ही होंगे. यदि वह ऐसा नहीं करता है तो आपके पास उसके खिलाफ कार्यवाही का भी पूरा हक़ है. बशर्ते आपने कुछ गलत न किया हो.

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